फसल बीमा योजना की पूरी जानकारी

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना


फसल बीमा क्या हैʼ?
13 जनवरी सन 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई थी इस योजना के अंतर्गत किसानों को आर्थिक एवं मानसिक रूप से सुरक्षा प्रदान करने की गारंटी दी गई थी जो किसान लोन लेकर खेती करते हैं या फिर उनकी फसल खराब मौसम की वजह से बर्बाद हो जाती है । उनके ऊपर कर्ज़ का ज्यादा बोझ ना पड़े इसके लिए सरकार ने किसान की सहायता के लिए फसल का बीमा करने की योजना शुरू की यह योजना देश के हर राज्य में उस राज्य सरकार के सहयोग से लागू की जाती है।
कौन-कौन सी फसलों का बीमा किया जा सकता है
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत सूखा, बाढ़ ,लंबी सूखा अवधि ,भूस्खलन, चक्रवात तूफान , कीट और बीमारियां जैसी कई बाहरी जोखिम से उत्पन्न होने वाली फसल पैदावार में किसी भी नुकसान के खिलाफ किसानों को बीमा प्रदान करती है। राज्य सरकार इस योजना के लिए अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों पर फसल कटाई प्रयोग की प्रक्रिया का संचालन करेगी। यदि सीसीई के आधार पर उपज के आंकड़ों में कमी होती है तो किसानों को दावों का भुगतान सरकार के द्वारा किसानों को दिया जाएगा।

यह भी जानिए 



फसल बीमा करने का समय   
 यह बीमा कम अवधि वाली फसल के लिए जून से सितंबर तक लागू रहता है। जबकि  हल्की फसलों के लिए जून से अक्टूबर तक और लंबी अवधि की फसल के लिए जून से नवंबर तक लागू रहता है। यह अवधि अलग-अलग राज्यों के लिए भिन्न है। बुवाई की विफलता के लिए बीमा करने का समय 15 जून से 15 अगस्त तक लागू रहता है ।
फसल का बीमा कैसे करें
Insurance.Govt.in  की वेबसाइट पर जाकर लॉग इन करने के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा ।
(1)  ऑनलाइन फॉर्म में अपना बायोडाटा भरें फिर इस योजना का वित्तीय लाभ लेने के लिए भूमि या बैंक बायोडाटा भी फार्म के साथ जमा करें।
(2)  आवेदन को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से किया जा सकता है। फार्म भरने के बाद सबमिट कर दें।
(3)  आवेदक को एक रजिस्ट्रेशन नंबर दिया जाएगा जिससे वे भविष्य में अपने आवेदन की जांच कर सकते है।


फसल बीमा के लिए आवश्यक दस्तावेज (कागज)-
फसल का बीमा करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेजों का होना अति आवश्यक है-
● किसान की एक  पासपोर्ट साइज की फोटो।
● किसान का आईडी कार्ड ।( पैन कार्ड आधार कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस वोटर कार्ड राशन कार्ड किसान क्रेडिट कार्ड) आदि।
● अगर खेत आपके नाम है तो उसकी खतौनी संख्या बैंक की पासबुक की फोटो कॉपी ।
● खेत में फसल की बुवाई हुई है इसका प्रमाण पत्र।
●  इसके प्रूफ के लिए किसान पटवारी ग्राम प्रधान सरपंच जैसे लोगों से एक पत्र लिखवा कर उसके साथ जमा करें।
●  किसान का व्यवहारिक पता।





प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत नई घोषणा की है। केंद्र सरकार द्वारा खरीफ फसलों की बीमा की अंतिम तारीख 31 जुलाई सन 2020 तक कर दी गई है जो किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं वह किसान 31 जुलाई 2020 तक अपना आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं।
फसल बीमा योजना से लाभ-
बुवाई के 10 दिन के अंदर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का फार्म भरना होगा। इसका लाभ तभी मिलेगा जब आप की फसल किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से नष्ट हुई हो बुवाई से कटाई के बीच खड़ी हुई फसलों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे रोग व कीट से हुए नुकसान की भरपाई खड़ी फसलों को स्थानीय बिजली से हुए नुकसान की भरपाई फसल कटाई के 10 से 12 दिन के बाद खेत में सूखने के लिए रखी फसल को मौसमी चक्रवात बारिश ओलावृष्टि और आंधी से हुए नुकसान का आकलन करने के बाद  उसकी भरपाई  बीमा कंपनी करेगी । सूखा पड़ने पर और खेत में फसल ना होने के कारण किसान को जो नुकसान होता है उसका लाभ सरकार द्वारा किसान को दिया जाता है।



कितना देना पड़ता है प्रीमियम-
खरीफ की फसल के लिए 2% प्रीमियम और रवि की फसल के लिए 1.5 प्रतिशत प्रीमियम भुगतान करना पड़ता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कमर्शियल और बागवानी फसलों के लिए भी बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें किसानों को लगभग 5% प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है और शेष भुगतान बीमा कंपनी करती है।
प्रधानमंत्री हेल्पलाइन नंबर-
इस योजना के अंतर्गत देश मे किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। अगर किसी किसान को इस योजना से संबंधित कोई परेशानी होती है तो वह इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करके अपनी परेशानी का समाधान दूर कर सकता है।
योजना से जुड़ी परेशानी को दूर करने के लिए हेल्पलाइन नंबर
Ph --  011- 23382012
           011-  23381092   
फसल बीमा योजना की पूरी जानकारी फसल बीमा योजना की पूरी जानकारी Reviewed by homegardennet.com on जून 02, 2020 Rating: 5

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